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छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी केस में गिरफ्तार ननों को मिली जमानत, NIA कोर्ट का बड़ा फैसला


छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार की गईं दो ननों और एक युवक को एनआईए कोर्ट से जमानत मिल गई है। बिलासपुर स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे शनिवार को सुनाते हुए कोर्ट ने पीड़ित पक्ष की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

क्या है पूरा मामला?

25 जुलाई 2025 को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दो ननों और एक युवक को मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में पकड़ा था। आरोप था कि तीनों नारायणपुर जिले की तीन आदिवासी लड़कियों को बहला-फुसलाकर आगरा ले जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा और नारेबाजी के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इन सभी को GRP के हवाले कर दिया था।

मामला GRP थाना भिलाई-3 के अंतर्गत दर्ज किया गया। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।

कोर्ट में पेश हुई ये दलीलें

ननों की ओर से कोर्ट में कहा गया कि वे मिशनरी संस्था से जुड़ी हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। वहीं, अभियोजन पक्ष ने धर्मांतरण और मानव तस्करी की आशंका जताई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद NIA कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाते हुए कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली।

फिलहाल की स्थिति

अब सभी आरोपी बिलासपुर जेल से रिहा होंगे। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है और अगली सुनवाई की तारीख पर कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

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